देश की खबरें | केरल उच्च न्यायालय ने जमानत मिलने के बाद भी बॉबी चेम्मनूर के जेल में रहने पर कड़ी आपत्ति जताई
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कोच्चि (केरल), 15 जनवरी केरल उच्च न्यायालय ने प्रमुख व्यवसायी बॉबी चेम्मनूर को मलयालम अभिनेत्री हनी रोज द्वारा दायर यौन उत्पीड़न के मामले में एक दिन पहले जमानत मिलने के बावजूद जेल से बाहर आने से इनकार करने पर बुधवार को फटकार लगाई।
न्यायाधीशों ने कहा, ‘‘अदालत के साथ नाटक मत करिए’’।
व्यवसायी के आचरण से नाराज न्यायमूर्ति पी. वी. कुन्हीकृष्णन ने चेम्मनूर को ‘‘उच्च न्यायालय के साथ खेल नहीं खेलने’’ की चेतावनी दी और कहा कि अगर जमानत दी गई है, तो इसे रद्द भी किया जा सकता है।
उच्च न्यायालय ने चेम्मनूर से दोपहर 12 बजे तक स्पष्टीकरण भी मांगा कि जमानत मिलने के बाद वह बाहर क्यों नहीं आए।
उच्च न्यायालय ने कहा कि जमानत आदेश मंगलवार को शाम चार बजकर आठ मिनट तक उसकी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया था और रिहाई का आदेश शाम चार बजकर 45 मिनट पर जारी किया गया था।
अदालत ने पूछा, ‘‘उसके बाद भी चेम्मनूर को जेल में क्यों रखा गया?’’
अभियोजन पक्ष ने उच्च न्यायालय को बताया कि चेम्मनूर के वकीलों ने जेल में रिहाई आदेश पेश नहीं किया और इसीलिए उसे बाहर नहीं जाने दिया गया।
अभियोजन पक्ष ने अदालत को यह भी बताया कि व्यवसायी ने दावा किया है कि वह बाहर इसलिए नहीं आया क्योंकि जेल में कई रिमांड कैदी हैं जो जमानत मिलने के बावजूद बाहर नहीं आ सकते क्योंकि उनके पास जमानत राशि के भुगतान के लिए पैसे नहीं हैं।
इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘आपको (चेम्मनूर को) रिमांड कैदियों की वकालत करने की जरूरत नहीं है। उच्च न्यायालय और न्यायपालिका उनके मामले को देखने के लिए हैं। अदालत के साथ नाटक मत करिए।’’
न्यायमूर्ति कुन्हीकृष्णन ने कहा, ‘‘वह मीडियाकर्मियों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और रिहाई आदेश को अपने पास रखकर कहानियां गढ़ रहे हैं। उनकी जमानत क्यों नहीं रद्द की जानी चाहिए?’’
न्यायमूर्ति ने कहा कि अगर उन्होंने व्यवसायी को जमानत दी है तो वह इसे रद्द भी कर सकते हैं।
न्यायमूर्ति ने कहा, ‘‘क्या आप (चेम्मनूर) सोचते हैं कि आप कानून से ऊपर हैं? मैं पुलिस से उन्हें (चेम्मनूर को) गिरफ्तार करने और दो सप्ताह में जांच पूरी करने का आदेश देने को कह सकता हूं।’’
अदालत ने निर्देश दिया कि चेम्मनूर के आचरण के लिए दोपहर 12 बजे स्पष्टीकरण दिया जाए।
सुबह जेल से बाहर आने के बाद चेम्मनूर ने संवाददाताओं से कहा कि कई कैदियों ने उनसे कहा कि जमानत मिलने के बावजूद वे जेल से बाहर नहीं आ सकते क्योंकि उनके पास जमानत राशि भरने के लिए पैसे नहीं हैं।
उन्होंने दावा किया, ‘‘जब वे मेरे पास आए, तो मैंने उनसे कहा कि हम इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं। मैं सिर्फ इसी वजह से एक दिन जेल में रहा।’’
हनी रोज मामले में मंगलवार को चेम्मनूर को राहत देते हुए न्यायमूर्ति कुन्हीकृष्णन ने कहा, ‘‘हमारे समाज में शारीरिक संरचना को लेकर किसी का मजाक उड़ाना स्वीकार्य नहीं है।’’
चेम्मनूर पर यौन रुझान वाली टिप्पणियों को लेकर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 75 (4) के साथ आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) अधिनियम की धारा 67 के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।
उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि उन्होंने ‘‘द्विअर्थी’’ शब्दों का प्रयोग किया था। व्यवसायी को आठ जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और नौ जनवरी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
अभिनेत्री की शिकायत के अनुसार, निमंत्रण पर उन्होंने सात अगस्त, 2024 को कन्नूर के अलाकोड में चेम्मनूर इंटरनेशनल ज्वैलरी शोरूम का उद्घाटन किया, जहां हजारों लोग इस कार्यक्रम को देखने के लिए जुटे थे।
शिकायत में कहा गया है कि उद्घाटन समारोह के दौरान, चेम्मनूर ने अभिनेत्री के गले में एक हार पहनाया और फिर इस मौके का फायदा उठाते हुए बुरी नीयत से उन्हें गलत तरीके से छुआ, उनका हाथ पकड़ कर उन्हें गोल गोल घुमाया।
हालांकि, चेम्मनूर ने जमानत याचिका में अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया और इन आरोपों को गलत, निराधार बताते हुए खुद को बेकसूर बताया।
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(The above story first appeared on LatestLY on Jan 15, 2025 12:16 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

