Kerala: अदालत ने श्री केरल वर्मा कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष पद का चुनाव परिणाम रद्द किया
केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को त्रिशूर के सरकारी सहायता प्राप्त श्री केरल वर्मा कॉलेज में छात्र संघ के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव के परिणाम को रद्द कर दिया और वोटों की गिनती फिर से करने का आदेश दिया।
कोच्चि, 28 नवंबर:केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को त्रिशूर के सरकारी सहायता प्राप्त श्री केरल वर्मा कॉलेज में छात्र संघ के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव के परिणाम को रद्द कर दिया और वोटों की गिनती फिर से करने का आदेश दिया. इस चुनाव में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) के एक उम्मीदवार को पुनर्मतगणना के बाद निर्वाचित घोषित किया गया था.
न्यायमूर्ति टी आर रवि ने श्री केरल वर्मा कॉलेज के अधिकारियों को प्रक्रिया के अनुसार वोटों की नए सिरे से गिनती करने का निर्देश दिया.
अदालत ने यह आदेश केरल में कांग्रेस की छात्र शाखा ‘केरल छात्र संघ’ (केएसयू) द्वारा दायर एक याचिका पर दिया, जिसमें राज्य में सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के छात्र संगठन एसएफआई पर तोड़फोड़ का आरोप लगाते हुए कॉलेज संघ के अध्यक्ष पद के लिए फिर से चुनाव कराने की मांग की गई है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि शुरुआती मतगणना और पुर्नमतगणना के दौरान वोटों की गिनती तय प्रक्रिया के मुताबिक नहीं की गई है.
लेकिन अदालत ने फिर से चुनाव कराने के केएसयू के अनुरोध को खारिज कर दिया. शुरुआती नतीजे में केएसयू की जीत से आहत एसएफआई कार्यकर्ताओं ने वोटों की दोबारा गिनती की मांग की थी, जिसे प्रबंधन ने मान लिया. पुनर्मतगणना के बाद जब आधी रात को परिणाम घोषित किया गया तो एसएफआई के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अनिरुद्धन को 11 मतों के अंतर से विजेता घोषित किया गया.
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