देश की खबरें | केरल: नाबालिग लड़के के यौन उत्पीड़न के दोषी नृत्य शिक्षक को 52 साल जेल की सजा
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तिरुवनंतपुरम, 28 जून केरल की एक अदालत ने शनिवार को एक पुरुष नृत्य शिक्षक को छह साल पहले अपने सात वर्षीय छात्र के साथ बार-बार यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में कुल 52 साल जेल की सजा सुनाई।
तिरुवनंतपुरम त्वरित विशेष अदालत (पॉस्को) की न्यायाधीश अंजू मीरा बिड़ला ने 46 वर्षीय सुनील कुमार को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के तहत कुल 52 साल की जेल की सजा सुनाई।
अदालत के आदेश के अनुसार, सभी सजाएं एक साथ चलेंगी इसलिए कुमार को 20 वर्ष की कैद होगी, जो विभिन्न कारावास अवधियों में सबसे अधिक है।
अदालत ने दोषी पर 3.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और निर्देश दिया कि यदि यह राशि उससे वसूल हो जाती है तो उसे मुआवजे के तौर पर पीड़ित को दिया जाएगा।
विशेष लोक अभियोजक आर एस विजय मोहन के अनुसार, आरोपी ने एक कमरे में (जहां वह नृत्य सिखाता था) नाबालिग लड़के के साथ कई बार अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए।
अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि 2017-19 की अवधि के दौरान, बच्चा आरोपी से नृत्य सीखने गया था तब आरोपी ने उसके साथ कई बार अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि अंततः बच्चे ने नृत्य सीखने जाने से इनकार कर दिया, लेकिन आरोपी की धमकियों के कारण उसने किसी को भी घटना के बारे में नहीं बताया।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि बच्चे ने अपने साथ हुई इस घटना का खुलासा तब किया जब उसके माता-पिता ने उसके छोटे भाई को आरोपी के पास नृत्य सीखने के लिए भेजने का फैसला किया।
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(The above story first appeared on LatestLY on Jun 28, 2025 08:54 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

