देश की खबरें | विधेयक के खिलाफ समर्थन देने के लिये केजरीवाल ने ममता से कहा: धन्यवाद दीदी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने से संबंधित केन्द्र सरकार के विधेयक के खिलाफ समर्थन देने के लिये पश्चिम बंगाल की अपनी समकक्ष ममता बनर्जी का आभार व्यक्त किया और कहा कि जो भी भारत और इसके लोकतंत्र की परवाह करता है, वह इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता।

नयी दिल्ली, 18 मार्च दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने से संबंधित केन्द्र सरकार के विधेयक के खिलाफ समर्थन देने के लिये पश्चिम बंगाल की अपनी समकक्ष ममता बनर्जी का आभार व्यक्त किया और कहा कि जो भी भारत और इसके लोकतंत्र की परवाह करता है, वह इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता।

केजरीवाल ने ट्वीट कर बनर्जी को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ''जबरदस्त जीत'' की शुभकामना भी दी।

उन्होंने ट्वीट किया, ''केन्द्र सरकार के असंवैधानिक कदम के खिलाफ समर्थन देने के लिये शुक्रिया दीदी। भारत और इसके लोकतंत्र की परवाह करने वाला कोई भी व्यक्ति इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता। भाजपा सरकार से इस विधेयक को वापस लेने की आशा करता हूं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मैं आगामी चुनाव में आपकी जबरदस्त जीत की भी कामना करता हूं।''

बनर्जी ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक, 2021 को लेकर केजरीवाल का समर्थन किया था।

बनर्जी ने बुधवार को कहा था, ''मैं प्रधानमंत्री के पद का सम्मान करती हूं, लेकिन मुझे अफसोस के साथ उनसे कहना पड़ रहा है कि आप चुने हुए मुख्यमंत्री से अधिक शक्तियां उपराज्यपाल को देना चाहते हैं। मैं इसकी निंदा करती हूं और मुझे लगता है कि लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला प्रत्येक नागरिक इसका विरोध करेगा। मैं अरविंद केजरीवाल और चुनी हुई सरकार का समर्थन करती हूं लेकिन मनोनीत व्यक्ति का समर्थन नहीं कर सकती।''

केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने सोमवार को लोकसभा में जीएनसीटीडी (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया था।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक, 2021 के अनुसार, दिल्ली विधानसभा में पारित विधान के परिप्रेक्ष्य में ‘‘सरकार’’ का आशय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के ‘‘उपराज्यपाल’’ से होगा।

विधेयक के अनुसार दिल्ली सरकार के लिये किसी भी कानून को लागू करने से पहले उपराज्यपाल की राय लेनी अनिवार्य होगी।

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