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कर्नाटक कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश लाएगा

विधि और संसदीय कार्य मंत्री जेसी मधुस्वामी ने कहा, " हमने इस महामारी से निपटने के लिए केरल और उत्तर प्रदेश की सरकारों की तरह ही एक अध्यादेश लाने का फैसला किया है। "

कर्नाटक कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश लाएगा
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बेंगलुरु, 20 अप्रैल कर्नाटक कैबिनेट ने सोमवार को कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है जो सरकार को विशेष अधिकार देगा। इसमें स्वास्थ्य कर्मियों को संरक्षण दिया जाएगा और सरकार के साथ सहयोग नहीं करने को दंडनीय अपराध बनाया जाएगा।

विधि और संसदीय कार्य मंत्री जेसी मधुस्वामी ने कहा, " हमने इस महामारी से निपटने के लिए केरल और उत्तर प्रदेश की सरकारों की तरह ही एक अध्यादेश लाने का फैसला किया है। "

उन्होंने बताया, " यह पुराने महामारी अधिनियम को रद्द करके एक नए महामारी कानून को लागू करेगा।"

इस अध्यादेश के तहत, सरकार कोविड-19 से मुकाबला करने वाले पहली पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों को संरक्षण देगी।

उन्होंने बताया, " इसके तहत, सरकार के साथ असहयोग करने, जानबूझाकर बीमारी फैलाने और झूठ तथा गलत सूचना फैलाने के किसी भी कृत्य को दंडनीय अपराध बनाया जाएगा। "

गृह मंत्री बासवराज बोम्मई ने बाद में पत्रकारों से कहा कि अध्यादेश सरकारी विभाग या अधिकारियों को महामारी से निपटने के लिए अधिकार देगा।

उन्होंने कहा कि यदि उन पर (अधिकारियों पर) कोई हमला होता है या उनके कर्तव्य में कोई बाधा आती है, तो ऐसी स्थिति के लिए अध्यादेश में भारी जुर्माने का प्रावधान होगा।

सरकार के कोविड-19 मामलों के प्रवक्ता और प्रदेश के मंत्री सुरेश कुमार ने कहा कि तीन-चार दिन में अध्यादेश आ जाएगा।

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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 20, 2020 09:13 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).