बेंगलुरु, दो जनवरी कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मई 2024 में बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी के पास एक रेव पार्टी में कथित तौर पर मादक पदार्थ के इस्तेमाल के मामले में तेलुगु अभिनेत्री कोल्ला हेमा के खिलाफ कार्यवाही पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
न्यायमूर्ति हेमंत चंदन गौदर ने 52 वर्षीय हेमा द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम रोक का आदेश दिया। याचिका में स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत दायर आरोप पत्र को चुनौती दी गई थी।
यह रोक तब तक लागू रहेगी जब तक अदालत चार सप्ताह बाद मामले की सुनवाई पुनः शुरू नहीं कर देती।
मंगलवार को अदालत का फैसला हेमा के वकील की दलीलों के बाद आया, जिन्होंने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27 (बी) के तहत आरोप (मादक पदार्थों के सेवन से संबंधित) एक सह-आरोपी के कबूलनामे पर आधारित थे।
वकील ने तर्क दिया कि इस बात की पुष्टि करने के लिए कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं है कि हेमा ने किसी प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन किया था।
बेंगलुरु की 'सेंट्रल क्राइम ब्रांच (सीसीबी)' द्वारा रेव पार्टी पर छापा मारने के बाद मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस ने बताया कि पार्टी में शामिल कई लोगों के रक्त के नमूनों में मादक पदार्थ या साइकोट्रोपिक पदार्थ पाए जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। आरोप पत्र में हेमा पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एमडीएमए नामक मादक पदार्थ का सेवन किया था।
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