बेंगलुरु, छह अप्रैल कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बृहस्पतिवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी के शिवकुमार के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की कार्रवाई पर लगी रोक 13 अप्रैल तक बढ़ा दी है।
न्यायमूर्ति के नटराजन की एकल पीठ ने शिवकुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व में लगाई गई अंतरिम रोक को बढ़ा दिया था। शिवकुमार ने अपने खिलाफ कार्रवाई को रद्द करने का अनुरोध किया था।
अदालत ने शिवकुमार की एक अन्य याचिका पर सुनवाई 13 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी को चुनौती दी गई थी। दोनों याचिकाओं पर अब एक ही दिन सुनवाई होगी।
आयकर विभाग ने 2017 में शिवकुमार के खिलाफ छापेमारी की थी। आयकर विभाग द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, बाद में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शिवकुमार के खिलाफ अपनी जांच शुरू की।
ईडी की जांच के आधार पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने राज्य सरकार से उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मंजूरी मांगी थी।
मंजूरी 25 सितंबर, 2019 को दी गई और प्राथमिकी तीन अक्टूबर, 2020 को दर्ज की गई। सीबीआई ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की थी। शिवकुमार ने मंजूरी और कार्रवाई को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था।
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