कर्नाटक सरकार कुत्ते के काटने से मौत के मामले में पांच लाख रुपये मुआवजा देने पर विचार कर रही
कर्नाटक सरकार ने बुधवार को उच्च न्यायालय को बताया कि शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा बुलाई गई हितधारकों की बैठक में कुत्तों के काटने से मौत के मामले में पीड़ित के परिजन को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने पर चर्चा हुई।
बेंगलुरु, 15 नवंबर : कर्नाटक सरकार ने बुधवार को उच्च न्यायालय को बताया कि शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा बुलाई गई हितधारकों की बैठक में कुत्तों के काटने से मौत के मामले में पीड़ित के परिजन को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने पर चर्चा हुई. कुत्ते के काटने से घायल हुए लोगों के लिए 5,000 रुपये के मुआवजे पर भी चर्चा की गई.
उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि एक व्यापक योजना पेश करने के लिए चार सप्ताह के भीतर एक और बैठक आयोजित की जाए. पशु जन्म नियंत्रण (श्वान) नियम, 2001 को लागू करने के अनुरोध से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने सरकार को सड़क पर पशुओं को खाना खिलाने और संघर्ष समाधान के संबंध में जारी दिशानिर्देशों का व्यापक प्रचार करने का निर्देश दिया.
यह जनहित याचिका तुमकुरु के वकील रमेश नाइक ने दायर की है. मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी. वराले और न्यायमूर्ति कृष्ण एस. दीक्षित की खंडपीठ ने कहा, ‘‘इस पहलू पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि जब तक जनता को बड़े पैमाने पर दिशानिर्देशों के बारे में जागरूक करने के लिए कदम नहीं उठाए जाते, दिशानिर्देशों का प्रभावी कार्यान्वयन नहीं होगा और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य निश्चित रूप से विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार कर सकते हैं.’’
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(The above story first appeared on LatestLY on Nov 15, 2023 07:44 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

