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देश की खबरें | कर्नाटक की अदालत ने सिद्धरमैया के खिलाफ रिश्वत मामले में ‘क्लोजर रिपोर्ट’ स्वीकार की

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देश की खबरें | कर्नाटक की अदालत ने सिद्धरमैया के खिलाफ रिश्वत मामले में ‘क्लोजर रिपोर्ट’ स्वीकार की

बेंगलुरु, 25 जनवरी निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से जुड़े रिश्वत मामले में कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस द्वारा दायर ‘क्लोजर रिपोर्ट’ स्वीकार कर ली है।

यह मामला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक नेता द्वारा लगाए गए आरोपों पर आधारित था। भाजपा नेता ने सिद्धरमैया पर आरोप लगाया था कि बेंगलुरु टर्फ क्लब (बीटीसी) में एक प्रबंधक की नियुक्ति के बदले मुख्यमंत्री के रूप में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान उन्होंने 1.3 करोड़ रुपये लिये थे।

अदालत ने 18 जनवरी को अपने फैसले में कहा, ‘‘पुलिस उपाधीक्षक, कर्नाटक लोकायुक्त, बेंगलुरु द्वारा दिनांक 12 सितंबर, 2024 को दायर क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की जाती है।”

अदालत ने आगे कहा कि रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि ‘‘अभियुक्त संख्या एक सिद्धरमैया को आरोपी संख्या दो एल विवेकानंद से 1.30 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई थी, लेकिन इसे उनके बीटीसी के प्रबंधक के रूप में नामित करने के बदले लेनदेन का कृत्य नहीं माना जा सकता है।’’

इससे पहले विशेष अदालत ने लोकायुक्त पुलिस को मामले को फिर से खोलने और जांच करने का निर्देश दिया था।

हालांकि, जांच के बाद लोकायुक्त पुलिस ने ‘क्लोजर रिपोर्ट’ दाखिल की जिसे अब अदालत ने स्वीकार कर लिया है।

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(The above story first appeared on LatestLY on Jan 25, 2025 03:10 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).