देश की खबरें | कंझावला ‘हिट एंड रन’ मामला: अदालत ने सात आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया

नयी दिल्ली, 27 जुलाई राष्ट्रीय राजधानी की एक सत्र अदालत ने इस साल के शुरू में हुए कंझावला ‘हिट-एंड-रन’ मामले में सात आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का बृहस्पतिवार को निर्देश दिया। नव वर्ष पर कंझावला इलाके में 20 वर्षीय युवती के कार में फंसने के बाद उसे काफी दूर तक घसीटा गया था जिससे उनकी मौत हो गई थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीरज गौड़ ने कार में सवार अमित खन्ना, कृष्ण, मनोज मित्तल और मिथुन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या), 120बी (साज़िश), 201 (सबूत मिटाना या अपराधी को शरण देने के लिए झूठी जानकारी देना), और 212 (आरोपी को शरण देना) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया।

अदालत ने यह भी कहा कि चारों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 182 (झूठी जानकारी देना) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत आरोप तय किए जाने हैं।

कार के कथित चालक अमित खन्ना पर मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ आईपीसी की धारा 279 (लापरवाही से गाड़ी चलाना) और 337 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालकर चोट पहुंचाना) के तहत भी आरोप लगाया गया है। विस्तृत आदेश का इंतजार है।

विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अतुल श्रीवास्तव ने चारों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किये जाने की पुष्टि की।

तीन अन्य सह-आरोपियों- आशुतोष भारद्वाज, अंकुश और दीपक खन्ना- के बारे में एसपीपी ने कहा कि अदालत ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 201, 212, 182, 34 और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया।

उन्होंने बताया कि आशुतोष पर मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के तहत भी आरोप लगाए गए हैं।

एसपीपी ने कहा, "तीनों आरोपियों में से किसी को भी आपराधिक साजिश के आरोप से बरी नहीं किया गया।"

मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 14 अगस्त को सूचीबद्ध किया गया है।

पुलिस ने दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल को दो जनवरी को गिरफ्तार किया था।

सह आरोपी आशुतोष भारद्वाज और अंकुश को बाद में एक मेट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट की अदालत ने ज़मानत दे दी थी जबकि मौजूदा अदालत ने दीपक खन्ना को 13 मई को राहत प्रदान कर दी थी।

दिल्ली पुलिस ने सात आरोपियों के खिलाफ एक अप्रैल को 800 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया था और बाद में मामला सत्र अदालत को भेजा दिया था।

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