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Kanjhawala Case: दिल्ली की अदालत ने आशुतोष भारद्वाज को जमानत दी

दिल्ली की एक अदालत ने एक युवती की स्कूटी को कार से टक्कर मारने के बाद राष्ट्रीय राजधानी के सुल्तानपुरी इलाके से कंझावला तक लगभग 12 किलोमीटर तक उसे घसीटने से जुड़े मामले में आरोपी आशुतोष भारद्वाज को मंगलवार को जमानत दे दी.

Kanjhawala Case: दिल्ली की अदालत ने आशुतोष भारद्वाज को जमानत दी
Kanjhawala Death Case (Photo: PTI)

नयी दिल्ली, 17 जनवरी : दिल्ली की एक अदालत ने एक युवती की स्कूटी को कार से टक्कर मारने के बाद राष्ट्रीय राजधानी के सुल्तानपुरी इलाके से कंझावला तक लगभग 12 किलोमीटर तक उसे घसीटने से जुड़े मामले में आरोपी आशुतोष भारद्वाज को मंगलवार को जमानत दे दी.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील बाला डागर ने सोमवार को भारद्वाज की जमानत पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. न्यायाधीश ने मंगलवार को कहा, ‘‘आरोपी को 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दी जाती है.’’ न्यायाधीश ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि भारद्वाज की भूमिका अपराध होने के बाद शुरू हुई. मामले में विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है. यह भी पढ़ें : कर्नाटक : कनकपुरा विस्फोट मामले में दुकान मालिक बरी हुए

अंजलि सिंह (20) की स्कूटी को 31 दिसंबर की देर रात को एक कार ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाद वह उन्हें काफी दूरी तक घसीटती चली गई. इस घटना में उसकी मौत हो गई थी.

(The above story first appeared on LatestLY on Jan 17, 2023 04:02 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).