मुंबई, 25 जून बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और उनके भाई अक्षत रनौत ने एक फिल्म परियोजना से जुड़े कथित कॉपीराइट उल्लंघन एवं धोखाधड़ी को लेकर अपने खिलाफ मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी को चुनौती देने के लिए बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया है।
निर्माता कमल जैन, कंगना और उनकी बहन रंगोली चंदेल तथा भाई अक्षत के खिलाफ इस साल मार्च में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दरअसल, ‘दिद्दा: द वारियर क्वीन ऑफ कश्मीर’ के लेखक आशीष कौल ने उन पर कॉपीराइट उल्लंघन और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था।
कौल के एक अर्जी दायर करने के बाद एक मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश जारी करने पर उपनगरीय खार पुलिस ने धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और साजिश रचने को लेकर भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
कंगना और अक्षत ने उच्च न्यायालय में दायर की गई अपनी याचिका में प्राथमिकी दर्ज करने के मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश और पूछताछ के लिए हाजिर होने संबंधी पुलिस द्वारा जारी निर्देश को भी चुनौती दी है।
रनौत के वकील रिजवान सिद्दिकी ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय में दलील दी, ‘‘पूरी प्राथमिकी एक झूठे मामले पर आधारित है। कॉपीराइट उल्लंघन तभी हो सकता है कि जब कोई तुलनात्मक कार्य हो। याचिकाकर्ताओं ने अब तक काई काम नहीं किया है। उन्होंने (कंगना ने) अपने सोशल मीडिया (अकाउंट) पर सिर्फ यह घोषणा की थी कि रानी दिद्दा पर एक फिल्म बनाने की उनकी योजना है।’’
न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति जी ए सनाप की पीठ ने समय के अभाव को देखते हुए कहा कि याचिकाकर्ता सोमवार को आगे की सुनवाई का अनुरोध कर सकते हैं।
इस पर, सिदि्दकी ने (गिरफ्तारी जैसी) कठोर कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण का अनुरोध किया। पीठ ने सरकारी वकील दीपक ठाकरे से जवाब मांगा, जिन्होंने आवश्वस्त किया कि सोमवार तक पुलिस इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करेगी।
गौरतलब है कि कौल ने मजिस्ट्रेट के समक्ष दी गई अपनी शिकायत में कहा था कि रानी दिद्दा के जीवन की कहानी पर उनका विशेष कॉपीराइट है।
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