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देश की खबरें | छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति पांडे के नाम की सिफारिश

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देश की खबरें | छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति पांडे के नाम की सिफारिश

नयी दिल्ली, 24 अप्रैल प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने केंद्र को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडे के नाम की बुधवार को सिफारिश की।

उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रस्तावों के अनुसार, कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत और न्यायमूर्ति राधाकिशन अग्रवाल के नामों की भी सिफारिश की।

कॉलेजियम में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी. आर. गवई भी शामिल हैं।

एक अन्य प्रस्ताव में कहा गया है कि कॉलेजियम ने सिफारिश की है कि अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति वसीम सादिक नरगल को और एक वर्ष के कार्यकाल के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने 22 नवंबर, 2023 को अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति पांडे को उस उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने और न्यायमूर्ति राजपूत और न्यायमूर्ति अग्रवाल के वर्तमान कार्यकाल को आगे बढ़ाने के लिए सर्वसम्मति से उपरोक्त सिफारिश की थी।

कॉलेजियम ने कहा, ‘‘मामले के सभी पहलुओं और उपरोक्त प्रस्ताव पर समग्र विचार करने के बाद, कॉलेजियम का मानना ​​है कि अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडे, स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए उपयुक्त हैं और न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत तथा न्यायमूर्ति राधाकिशन अग्रवाल उच्च न्यायालय के कॉलेजियम की अनुशंसा के अनुसार एक नया कार्यकाल दिये जाने के लिए उपयुक्त हैं।’’

न्यायमूर्ति नरगल के संबंध में, कॉलेजियम ने कहा कि उसने उच्चतम न्यायालय के उन न्यायाधीशों से परामर्श किया जो जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित हैं।

कॉलेजियम ने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के 26 अक्टूबर, 2017 के प्रस्ताव के संदर्भ में भारत के प्रधान न्यायाधीश द्वारा गठित उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीशों की एक समिति ने न्यायमूर्ति वसीम सादिक नरगल के निर्णयों का मूल्यांकन किया है।’’

इसने कहा, ‘‘कॉलेजियम ने सिफारिश की है कि न्यायमूर्ति नरगल को तीन जून, 2024 से एक वर्ष के कार्यकाल के लिए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए।’’

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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 24, 2024 05:50 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).