देश की खबरें | जम्मू कश्मीर पुलिस ने यूएपीए के तहत संपत्ति कुर्क करने की मंजूरी दी

श्रीनगर, 10 जुलाई जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादी गतिविधियों में सहायता उपलब्ध कराने में इस्तेमाल किए गए चार मकानों को कुर्क करने और तीन वाहनों को जब्त करने की मंजूरी दे दी है।

पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि अलग-अलग आदेशों में पुलिस मुख्यालय ने आतंकी गतिविधियों में सहायता उपलब्ध कराने के लिए इस्तेमाल किए गए चार मकानों को कुर्क करने की मंजूरी प्रदान कर दी।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा गैरकानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल किए गए एक दोपहिया वाहन सहित तीन वाहनों को जब्त करने की भी मंजूरी दे दी गई है।

अधिकारी ने कहा, ‘‘जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि आरोपियों ने आतंकी हमले करने के लिए आतंकवादियों को कई बार अपने मकानों में आश्रय दिया और सभी जरूरी साजो-सामान मुहैया कराया।’’

उन्होंने कहा कि इनमें से एक मकान हरवान इलाके के दरबाग में अब्दुल रहमान भट नाम के व्यक्ति का है जिसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि मकान मालिक के बेटे आशिक हुसैन भट ने इसमें आतंकवादियों को आश्रय दिया था।

अधिकारी ने कहा कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की धारा 25 के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत, जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक ने मामले में चल/अचल संपत्ति को कुर्क/जब्त करने की मंजूरी प्रदान कर दी।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)