देश की खबरें | झारखंड : पीएमएलए अदालत ने निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को जमानत दी
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रांची, सात दिसंबर झारखंड की राजधानी रांची स्थित धन-शोधन निवारण अधिनियम(पीएमएलए) मामलों की विशेष अदालत ने शनिवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की झारखंड काडर की अधिकारी पूजा सिंघल को धन शोधन मामले में जमानत दे दी।
अदालत ने उन्हें दो-दो लाख रुपये के दो मुचलका भरने और पासपोर्ट जमा कराने की शर्त पर जमानत दी।
सिंघल के वकील ने बताया कि अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर दो दिन तक सुनवाई करने के बाद यह फैसला सुनाया।
आईएएस अधिकारी से जुड़ी संपत्तियों पर धनशोधन मामले में छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था और वह 11 मई, 2022 से न्यायिक हिरासत में हैं।
यह मामला ग्रामीण रोजगार के लिए केंद्र की प्रमुख योजना, मनरेगा के कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है।
ईडी ने राज्य के पूर्व खनन विभाग सचिव सिंघल पर धनशोधन का आरोप लगाया है। एजेंसी ने कथित अवैध खनन से जुड़े धनशोधन के दो मामलों में 36 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी भी जब्त की।
उच्चतम न्यायालय ने 10 फरवरी, 2023 को दो महीने की अंतरिम जमानत दी ताकि वह अपनी बीमार बेटी की देखभाल कर सकें।
सिंघल 2000 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। ईडी ने उनके और उनके व्यवसायी पति से जुड़े एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य से परिसरों पर भी जांच के तहत छापेमारी की थी।
सरकार ने गिरफ्तारी के बाद सिंघल को निलंबित कर दिया था।
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