Jharkhand: झारखंड के विधायक को भ्रष्टाचार मामले में तीन साल की सजा
झारखंड में एक विशेष सीबीआई अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में मंदार से विधायक बंधु तिर्की को सोमवार को तीन साल जेल की सजा सुनाई. तिर्की राज्य के पूर्व मंत्री हैं. विशेष न्यायिक आयुक्त प्रभात कुमार शर्मा की अदालत (सीबीआई मामलों) ने तिर्की पर तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.
रांची, 29 मार्च : झारखंड में एक विशेष सीबीआई अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में मंदार से विधायक बंधु तिर्की को सोमवार को तीन साल जेल की सजा सुनाई. तिर्की राज्य के पूर्व मंत्री हैं. विशेष न्यायिक आयुक्त प्रभात कुमार शर्मा की अदालत (सीबीआई मामलों) ने तिर्की पर तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. तीन बार के विधायक तिर्की प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं. वह इस दोषसिद्धि के साथ विधानसभा की अपनी सदस्यता खो देंगे.
सीबीआई ने तिर्की के खिलाफ 2005 और 2009 के बीच विधायक के रूप में पहले कार्यकाल के दौरान कथित रूप से आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए 2010 में मामला दर्ज किया था. तिर्की कांग्रेस की तत्कालीन मधु कोड़ा सरकार में शिक्षा मंत्री रहे थे. यह भी पढ़ें : Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में दो मालगाड़ियों में टक्कर, दर्जन भर से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित
उनके वकील एस अग्रवाल ने कहा कि तिर्की अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख करेंगे. अग्रवाल ने सीआरपीसी की धारा 389 का हवाला देते हुए कहा, ‘‘उन्हें (तिर्की को) जमानत दी गई है, क्योंकि उनकी सजा तीन साल है.’’
(The above story first appeared on LatestLY on Mar 29, 2022 01:19 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

