देश की खबरें | झारखंड उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी के खिलाफ सोरेन की याचिका पर सुनवाई की

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रांची, 31 जनवरी झारखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो नेता हेमंत सोरेन की धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई की।

सोरेन की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत के समक्ष दावा किया कि झामुमो नेता को ईडी ने गलत तरीके से गिरफ्तार किया है।

उन्होंने अपनी और दलीलें पेश करने के लिए अदालत से समय मांगा।

वहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता हेमंत सोरेन ने धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से उन्हें गिरफ्तार किए जाने को चुनौती देते हुए आज उच्चतम न्यायालय का भी रुख किया।

प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने के लिए सहमत हुई।

सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी ने शीर्ष अदालत को बताया कि सोरेन इस मुद्दे पर झारखंड उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका वापस ले लेंगे।

सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद धनशोधन के एक मामले में बुधवार रात को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन का नाम मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तावित किया गया है।

ईडी ने कथित भूमि धोखाधड़ी मामले से जुड़े धनशोधन के आरोपों को लेकर सात घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद बुधवार को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था।

सोरेन को आज दिन में यहां एक विशेष अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा।

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