देश की खबरें | जाह्नवी कुकरेजा हत्याकांड: अदालत ने आरोपी श्री जोगधनकर को जमानत देने से किया इनकार

मुंबई,सात जुलाई बंबई उच्च न्यायालय ने जाह्नवी कुकरेजा हत्याकांड में आरोपी श्री जोगधनकर को जमानत देने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति भारती डांगरे की एकल पीठ ने जोगधनकर की जमानत याचिका खारिज कर दी।

कुकरेजा खार में पिछले साल एक रिहायशी इमारत में मृत पाई गई थी। वह एक जनवरी 2021 को वहां पार्टी में शामिल होने गयी थी। पुलिस के अनुसार कुकरेजा ने जोगधनकर (23) और दिया पडलकर (19) के साथ पार्टी की थी।

पुलिस ने दावा किया था कि कुकरेजा और दोनों आरोपियों के बीच कोई बहस हुई थी ,जिसके बाद सीढ़ियों पर उनमें लड़ाई हुई और दोनों ने उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने यह भी दावा किया था कि फॉरेंसिक साक्ष्यों से पता चला है कि कुकरेजा के खून के निशान जोगधनकर की शर्ट पर थे।

गौरतलब है कि जून 2021में एक सत्र अदालत ने पडलकर को यह कहते हुए जमानत दे दी थी कि उसके खिलाफ कोई सीधा सुबूत नहीं मिला है,लेकिन अदालत ने जोगधनकर को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

जोगधनकर ने इसके बाद उच्च न्यायालय का दवराजा खटखटाया था।

राज्य सरकार की ओर से पेश विशेष सरकारी वकील प्रदीप घराट ने बहस के दौरान कहा कि जोगधनकर के खिलाफ पर्याप्त फॉरेंसिक एवं परिस्थितजन्य साक्ष्य हैं।

उच्च न्यायालय के विस्तृत आदेश की अभी प्रतीक्षा है।

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