जम्मू, 14 दिसंबर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने रियासी जिले में शिवखोड़ी से तीर्थयात्रियों को वापस ला रही एक बस पर जून में हुए आतंकवादी हमले से संबंधित मामले में गिरफ्तार एक व्यक्ति के खिलाफ शनिवार को आरोपपत्र दाखिल किया।
जिले के रानसू इलाके में झंडी मोड़ के पास नौ जून को आतंकवादियों द्वारा बस पर की गई गोलीबारी में नौ लोगों की मौत हो गई और 41 तीर्थयात्री घायल हुए थे।
हमले के बाद बस खाई में गिर गई थी।
संघीय एजेंसी ने एक बयान में बताया कि जम्मू स्थित एनआईए की विशेष अदालत में दाखिल आरोपपत्र में एजेंसी ने हाकम खान उर्फ ‘हाकिम दीन’ पर भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
खान को एनआईए ने गिरफ्तार किया था।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जांच का जिम्मा एनआईए को संभालने का निर्देश दिया था।
एनआईए ने बताया, “उसने (खान) हमले की साजिश का हिस्सा होने की बात कबूल की है। खान की मदद से तीन आतंकवादियों ने हमले को अंजाम दिया था। खान ने आतंकवादियों को भोजन और रहने की व्यवस्था प्रदान करने के अलावा हमले वाली जगह तय करने में भी मदद की थी।”
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