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देश की खबरें | अभी भी देर नहीं हुई, राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार करे सरकार ताकि मौलिक अधिकार बहाल हों: कांग्रेस

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देश की खबरें | अभी भी देर नहीं हुई, राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार करे सरकार ताकि मौलिक अधिकार बहाल हों: कांग्रेस

नयी दिल्ली, नौ मई कांग्रेस ने राजद्रोह से जुड़े कानून पर केंद्र सरकार की ओर से उच्चतम न्यायालय में रखे गए पक्ष की पृष्ठभूमि में सोमवार को कहा कि अभी भी देर नहीं हुई है और सरकार को इस कानून पर तत्काल पुनर्विचार करना चाहिए ताकि पिछले आठ वर्षों के दौरान ‘निलंबित हो गए’ मौलिक अधिकार बहाल हो सकें।

पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह आरोप भी लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने विरोध के स्वर को दबाने के लिए राजद्रोह के कानून का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया और शीर्ष अदालत की चेतावनी के बाद उसने पुनर्विचार का फैसला किया।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि वह राजद्रोह के दंडनीय कानून की संवैधानिक वैधता का अध्ययन करने में समय नहीं लगाए क्योंकि उसने (केंद्र ने) इस प्रावधान पर पुनर्विचार करने का फैसला किया है जो सक्षम मंच के समक्ष ही हो सकता है।

केंद्र ने यह भी कहा कि वह ‘इस महान देश की संप्रभुता और अखंडता की’ रक्षा करते हुए नागरिक स्वतंत्रताओं के बारे में अनेक विचारों और चिंताओं से अवगत है।

सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘भाजपा के खिलाफ उठा हर स्वर देशद्रोह नहीं हो सकता। आरएसएस की आलोचना देशद्रोह नहीं हो सकती। सरकार के निर्णय की आलोचना देश का विरोध नहीं हो सकता।’’

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘आठ साल से मोदी सरकार ने हर पत्रकार, हर स्वतंत्र टिप्पणीकार, हर शिक्षाविद, हर राजनीतिक विरोधी और दल, हर विद्यार्थी, हर शिक्षक के खिलाफ देशद्रोह के कानून का दुरुपयेग कर आवाज दबाने का दुस्साहस किया है। इस सरकार ने इस कानून का दुरुपयोग करके लाखों मुकदमें दर्ज किए।’’

सुरजेवाला ने कहा, ‘‘जब उच्चतम न्यायालय ने मोदी सरकार को लताड़ लगाई, चेतावनी दी तो घबराकर उसने इस कानून की पुन: व्याख्या करने की बात की है। अभी भी देर नहीं हुई। आज भी पुनर्विचार करिये ताकि मौलिक अधिकार, जो निलंबित कर दिए गए हैं, वो बहाल हो सकें।’’

हक

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(The above story first appeared on LatestLY on May 09, 2022 08:29 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).