नयी दिल्ली, 31 मई भारत ओटीटी (ओवर दी टॉप) कार्यक्रमों के लिए तंबाकू के खिलाफ चेतावनी जारी करने को अनिवार्य करने वाला बुधवार पहला देश बन गया। ओटीटी मंच पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में वैसे ही चेतावानी जारी की जाएगी जैसे थिएटर में फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों में होती है।
विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2004 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया।
अधिसूचना के अनुसार, ऑनलाइन सामग्री में तंबाकू उत्पाद या उनके इस्तेमाल को दिखाए जाने के दौरान प्रसारकों को कार्यक्रम के शुरू और मध्य में कम से कम 30 सेकेंड तक तंबाकू के खिलाफ स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी जारी करना होगा।
जब कार्यक्रम के दौरान तम्बाकू उत्पादों या उनके उपयोग को दिखाया जाता है तो उन्हें इस दौरान स्क्रीन के नीचे एक संदेश के रूप में तम्बाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी दिखाना अनिवार्य होगा।
सूत्रों ने कहा कि साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत और मध्य में तम्बाकू के उपयोग के दुष्प्रभावों पर कम से कम 20 सेकेंड का एक दृश्य श्रव्य घोषणा भी दिखानी होगी।
अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘उप-नियम (1) के खंड (बी) में निर्दिष्ट तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी संदेश सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग के अक्षरो में ‘तंबाकू से कैंसर होता है’ या ‘तंबाकू मारक होती है ’ की चेतावनी दिखानी होगी जो स्पष्ट और पठनीय होनी चाहिए।’’
इसके अलावा, तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी संदेश और ऑडियो-विजुअल डिस्क्लेमर उसी में होने चाहिए, जिसका उपयोग ऑनलाइन बनाई गई सामग्री में किया जाता है।
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