देश की खबरें | आईएसआईएस से प्रशिक्षित भारतीय नागरिक को एनआईए अदालत ने दोषी पाया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. केरल के कोच्चि की एक अदालत ने 2015 में इराक में आईएसआईएस द्वारा प्रशिक्षित भारतीय नागरिक को भारत तथा इराक की सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आपराधिक षडयंत्र रचने का दोषी करार दिया है।
कोच्चि, 25 सितंबर केरल के कोच्चि की एक अदालत ने 2015 में इराक में आईएसआईएस द्वारा प्रशिक्षित भारतीय नागरिक को भारत तथा इराक की सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आपराधिक षडयंत्र रचने का दोषी करार दिया है।
केन्द्रीय सुरक्षा बलों और दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर एनआई ने 2016 में तमिलनाडु में छापेमारी के बाद केरल के निवासी सुब्हानी हाजा मोइदीन को गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी के साथ ही प्रमुख व्यक्तियों की हत्या करने और महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर हमला करने की आईएआईएस आतंकवादियों की साजिश का विफल किया गया था।
विशेष एनआईए अदालत सोमवार को इस मामले में सजा सुनाएगी।
दोषी मोइदीन को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (बी) तथा 125 और गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम की धारा 20, 38 तथा 39 के तहत दोषी करार दिया गया है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दायर आरोप पत्र में कहा गया है कि इडुक्की जिले का निवासी मोइदीन अप्रैल 2015 में सबकुछ जानते हुए भी आईएसआईएस का सदस्य बन गया था। आईएसआईए के मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिये वह अप्रैल-सितंबर 2015 के दौरान इराक गया और आतंकवादी संगठन में शामिल हो गया। इसके बाद वह इराक और भारत सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गया।
हिरासत में की गई पूछताछ के दौरान मोइदीन बताया था कि उसने सबकुछ जानते हुए भी इराक और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिये ऑनलाइन सोशल मीडिया मंचों के जरिये भारत के भीतर और बाहर आईएसआईएस के सह षडयंत्रकर्ताओं से संपर्क किया।
मोइदीन के खुलासों के आधार पर स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में उसके ईमेल और सोशल मीडिया खातों से संबंधित जानाकारियां जुटाई गई थीं।
जोहेब माधव
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