देश की खबरें | आईपीओबी ने नाइजीरिया के दो नागरिकों की हिरासत के खिलाफ प्रदर्शन की अनुमति के लिये अदालत का रुख किया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. नाइजीरिया के क्षेत्र बायफ्रा के लोगों के एक संगठन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर उत्तर प्रदेश भवन के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली पुलिस से इजाजत दिलाने का अनुरोध किया है। यह प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में बायफ्रा के दो लोगों को कथित तौर पर अवैध तरीके से हिरासत में रखने के खिलाफ किया जाएगा।

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नयी दिल्ली, 17 जून नाइजीरिया के क्षेत्र बायफ्रा के लोगों के एक संगठन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर उत्तर प्रदेश भवन के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली पुलिस से इजाजत दिलाने का अनुरोध किया है। यह प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में बायफ्रा के दो लोगों को कथित तौर पर अवैध तरीके से हिरासत में रखने के खिलाफ किया जाएगा।

यह याचिका इंडीजीनियस पीपल ऑफ बायफ्रा (आईपीओबी) ने दायर की है। इसमें दावा किया गया है कि नाइजीरिया के दो नागरिकों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उन्हें ग्रेटर नोएडा जिले में 49वीं बटालियन के सूरजपुर पुलिस लाइन में पिछले साल सितंबर से अवैध तरीके हिरासत में रखा गया है।

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वकील कमलेश कुमार मिश्रा और कृति कुमारी के जरिए दायर की गई याचिका में कहा गया है कि नाइजीरिया के दोनों नागरिकों को "अवैध तरीके से" पिछले आठ महीने से ज्यादा समय से हिरासत में रखा गया है और वकीलों समेत किसी को भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है।

याचिका में यह भी दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामले की कोई जानकारी नहीं दी, न ही उनकी गिरफ्तारी का कोई कारण नहीं बताया है।

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याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए आईपीओबी ने 16 जून को दिल्ली पुलिस को एक अनुरोध भेजकर 23 जून या किसी अन्य तारीख पर उत्तर प्रदेश भवन के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की इजाजत मांगी थी।

दिल्ली पुलिस से संगठन को कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए उसने उच्च न्यायालय का रुख किया है।

उत्तर प्रदेश भवन के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत के अलावा, याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि नाइजीरिया को दो नागरिकों की कथित अवैध हिरासत से संबंधित रिकॉर्ड उच्च न्यायालय के सामने रखे जाएं।

मिश्रा ने बताया कि मामले को सुनवाई के लिए 18 जून को सूचीबद्ध किया गया है।

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