देश की खबरें | 'केजीएफ 2' के गाने के मामले में राहुल गांधी, अन्य के खिलाफ शिकायत की जांच पर रोक लगी

बेंगलुरु, 16 दिसंबर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ‘केजीएफ 2’ फिल्म के गाने के मामले में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ एमआरटी स्टूडियो द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत की जांच पर शुक्रवार को अंतरिम रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति एस. सुनील दत्त यादव ने उच्च न्यायालय के शीतकालीन अवकाश की पूर्व संध्या पर यह रोक लगाई। अंतरिम रोक सुनवाई की अगली तारीख तक लागू रहेगी।

कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ए. एस. पोनन्ना ने कहा कि यह आरोप लगाया गया है कि फिल्म की दो संगीत क्लिप का इस्तेमाल ‘भारत जोड़ो यात्रा’ से संबंधित वीडियो में किया गया था।

बेंगलुरु के यशवंतपुर पुलिस थाने में पुलिस शिकायत दर्ज होने के दो दिन पहले एक वाणिज्यिक अदालत में मुकदमा दायर किया गया था, हालांकि यात्रा शहर से होकर नहीं गुजरी थी।

कांग्रेस पार्टी द्वारा कथित आपत्तिजनक सामग्री को हटाने का वादा किये जाने के बाद उच्च न्यायालय ने वाणिज्यिक अदालत के आदेश को खारिज कर दिया। वाणज्यिक अदालत ने कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर रोक लगाने का आदेश दिया था।

पोनन्ना ने अदालत को सूचित किया कि यद्यपि सामग्री को हटा दिया गया था, एमआरटी स्टूडियो ने एक अवमानना ​​याचिका दायर की।

उन्होंने तर्क दिया कि यह मुद्दा कॉपीराइट उल्लंघन से संबंधित है, लेकिन एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई और पुलिस द्वारा तुरंत प्राथमिकी दर्ज की गई।

एमआरटी स्टूडियो का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील श्यामसुंदर एमएस ने तर्क दिया कि आपत्तिजनक सामग्री अभी भी कांग्रेस पार्टी के हैंडल से नहीं हटाई गई है।

उन्होंने कहा कि कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई है और पूरी शिकायत और जांच शुरुआती चरण में है। उन्होंने कहा कि जांच अधिकारी को यह पता लगाना है कि आरोप सही हैं या नहीं।

उच्च न्यायालय ने आपराधिक शिकायत में कार्यवाही पर रोक लगाने के बाद याचिका की सुनवाई स्थगित कर दी।

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