देश की खबरें | इंटरनेट संबंधी मुद्दा: मणिपुर सरकार की याचिका पर 11 जुलाई को सुनवाई करेगा उच्चतम न्यायालय
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय मणिपुर में इंटरनेट की सीमित बहाली पर उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर 11 जुलाई को सुनवाई करने पर सोमवार को सहमत हो गया।
नयी दिल्ली, 10 जुलाई उच्चतम न्यायालय मणिपुर में इंटरनेट की सीमित बहाली पर उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर 11 जुलाई को सुनवाई करने पर सोमवार को सहमत हो गया।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करने के लिए तब सहमत हो गई, जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का आग्रह करते हुए कहा कि राज्य में स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है।
मेहता ने कहा, "यह मणिपुर में इंटरनेट बंद होने से संबंधित है। राज्य में स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है। अपील उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ है, जहां उसने इंटरनेट सेवा बहाल करने का निर्देश दिया है। कृपया इसे आज ही सुनें।"
राज्य में जातीय हिंसा पर कई याचिकाओं की सुनवाई के दौरान, पीठ ने कहा कि चूंकि वह इन्हें मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर रही है, इसलिए वह उसी दिन इंटरनेट संबंधी मुद्दे पर राज्य सरकार की याचिका पर भी विचार करेगी।
मणिपुर उच्च न्यायालय ने सात जुलाई को राज्य सरकार को नागरिकों और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए इंटरनेट सेवा प्रदान करने की व्यवहार्यता की पड़ताल करने का निर्देश दिया था।
उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और मामले की सुनवाई 25 जुलाई को होगी।
कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद, उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा था कि समिति द्वारा सुझाए गए उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद "फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन के मामले में, गृह विभाग द्वारा मामले दर मामले के आधार पर इंटरनेट सेवा प्रदान की जा सकती है।"
बारह-सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने अदालत को सूचित किया था कि इंटरनेट सेवा ब्रॉडबैंड कनेक्शन के माध्यम से प्रदान की जा सकती है।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)