विदेश की खबरें | तोशाखाना मामले में इमरान और उनकी पत्नी की अंतरिम जमानत सात जनवरी तक बढ़ी
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इस्लामाबाद, 17 दिसंबर पाकिस्तान की एक अदालत ने तोशाखाना से संबंधित दूसरे मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की अंतरिम जमानत मंगलवार को सात जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है।
क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान (72) अन्य मामलों के कारण सलाखों के पीछे ही रहेंगे, जबकि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अक्टूबर में बीबी की जमानत याचिका मंजूर किए जाने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था।
इस्लामाबाद स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोहम्मद अफजल मुजोका ने तोशाखाना से संबंधित दूसरे मामले में जमानत याचिकाओं की सुनवाई की।
अदालत ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद खान और बीबी की अंतरिम जमानत अगले साल सात जनवरी तक बढ़ा दी और मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।
यह मामला खान के प्रधानमंत्री रहने के दौरान एक बहुमूल्य आभूषण सेट अपने पास रखने के लिए तोशाखाना (राज्य उपहार भंडार) के नियमों का कथित तौर पर उल्लंघन करने से संबंधित है।
एक निचली अदालत ने पिछले सप्ताह की शुरुआत में इस मामले में इमरान और बीबी को दोषारोपित किया था, जहां विशेष न्यायाधीश (सेंट्रल) शाहरुख अर्जुमंद ने उनके खिलाफ आरोप पत्र पढ़ा था।
तोशाखाना से संबंधित दूसरे मामले में पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी के खिलाफ मई 2021 में सऊदी अरब की यात्रा के दौरान उन्हें उपहार में मिले बुलगारी आभूषण सेट को अवैध रूप से अपने पास रखने का आरोप है। इस सेट में एक अंगूठी, एक कंगन, एक हार और एक जोड़ी बालियां शामिल थीं और इसकी कीमत लगभग 7.57 करोड़ पाकिस्तानी रुपए थी।
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(The above story first appeared on LatestLY on Dec 17, 2024 05:08 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

