जरुरी जानकारी | अंतर-मंत्रालयी मंजूरी बोर्ड सूचना प्रौद्योगिकी सेज क्षेत्र के लिये सीमांकन की दे सकता है अनुमति

नयी दिल्ली, सात दिसंबर अंतर-मंत्रालयी मंजूरी बोर्ड सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी संबद्ध सेवा क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) विकसित करने वाली इकाइयों के अनुरोध पर गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र के सीमांकन की अनुमति दे सकता है।

वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसे एसईजेड के तहत एक गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र का उपयोग सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) या सूचना प्रौद्योगिकी संबद्ध सेवा (आईटीईएस) क्षेत्र में लगी इकाइयों की स्थापना और संचालन के लिए किया जा सकता है।

सेज में प्रसंस्करण क्षेत्र वह हैं, जहां इकाइयां वस्तुओं के विनिर्माण या सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये स्थित होती हैं। वहीं गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र वह है, जहां क्षेत्र में काम कर रही इकाइयों के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा बनाये जाते हैं।

वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता वाले अंतर-मंत्रालयी मंजूरी बोर्ड विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) पर निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है।

अधिसूचना में कहा गया है कि इसके लिए नया नियम लाया गया है। इसके तहत, ‘‘अंतर-मंत्रालयी मंजूरी बोर्ड सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी संबद्ध सेवा क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) विकसित करने वाली इकाइयों के अनुरोध पर आईटी या आईटीईएस के ‘बिल्ट-अप एरिया’ को गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र के रूप में सीमांकन की अनुमति दे सकता है।’’

इसमें कहा गया है कि बोर्ड सीमांकन की अनुमति भुगतान के बाद देगा। हालांकि इसमें ब्याज नहीं देना होगा।

अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘किसी गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र के सीमांकन की अनुमति उस परिस्थिति में नहीं दी जाएगी, यदि इसके परिणामस्वरूप प्रसंस्करण क्षेत्र कुल क्षेत्रफल का 50 प्रतिशत से कम हो जाता है।’’

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र में इन क्षेत्रों में लगी इकाइयां सेज इकाइयों को उपलब्ध किसी भी अधिकार या सुविधाओं का लाभ नहीं उठाएंगी।

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