जरुरी जानकारी | कोरोना कवच पॉलिसियों के नवीनीकरण पर बीमा कंपनियां 15 दिन की प्रतीक्षावधि ना लगाएं : इरडा
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने बीमा कंपनियों से कोरोना कवच या कोरोना रक्षक पॉलिसियों के नवीनीकरण पर बीमित व्यक्ति को लेकर 15 दिन की प्रतीक्षावधि नहीं लगाने के लिए कहा है।
नयी दिल्ली, 13 अक्टूबर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने बीमा कंपनियों से कोरोना कवच या कोरोना रक्षक पॉलिसियों के नवीनीकरण पर बीमित व्यक्ति को लेकर 15 दिन की प्रतीक्षावधि नहीं लगाने के लिए कहा है।
इरडा ने एक परिपत्र में कहा कि ग्राहकों को किसी भी अवधि की कोरोना कवच और कोरोना रक्षक पॉलिसियों का नवीनीकरण साढ़े तीन माह, साढ़े छह माह और साढ़े नौ माह की अवधि में कराने का विकल्प मिलना चाहिए।
यह भी पढ़े | Rajya Sabha Election 2020: राम गोपाल यादव होंगे यूपी राज्यसभा सीट पर एसपी प्रत्याशी.
हालांकि पॉलिसी धारक को पॉलिसी का नवीनीकरण मौजूदा पॉलिसी के समाप्त होने से पहले कराना होगा।
इरडा ने कहा कि पॉलिसी के नवीनीकरण में अतिरिक्त 15 दिन की प्रतीक्षावधि नहीं लगायी जानी चाहिए और पॉलिसी का लाभ लगातार जारी रहना चाहिए। इन पॉलिसियों का नवीनीकरण 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए करने की अनुमति है।
उल्लेखनीय है कि बीमा कंपनियों ने लघु अवधि की कोरोना कवच और कोरोना रक्षक पॉलिसियां जारी की थीं। यह पॉलिसियां साढ़े तीन महीने, साढ़े छह महीने या साढ़े नौ महीने की अवधि के लिए जारी की थीं।
इन पॉलिसियों को कोरोना वायरस के इलाज पर होने वाले व्यय पर बीमा सुरक्षा देने के लिए तैयार किया गया था।
इरडा ने एक परिपत्र में कहा कि बीमा कंपनियां ग्राहकों को पॉलिसी के नवीनीकरण, स्थानांतरण और पोर्टिबिलिटी का विकल्प भी देना चाहिए।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)