देश की खबरें | नगर निगमों को मच्छरों का प्रजनन रोकने के कदमों संबंधी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को तीन नगर निगमों और अन्य नागरिक एजेंसियों को मच्छर प्रजनन नियंत्रित करने और राष्ट्रीय राजधानी में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को रोकने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों पर आगे की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।

नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को तीन नगर निगमों और अन्य नागरिक एजेंसियों को मच्छर प्रजनन नियंत्रित करने और राष्ट्रीय राजधानी में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को रोकने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों पर आगे की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि उसने मच्छरों के प्रजनन को नियंत्रित करने के लिए प्राधिकारियों द्वारा पहले से उठाए गए कदमों पर गौर किया है। पीठ ने कहा कि वह स्थिति की निगरानी के लिए मामले को कुछ समय के लिए लंबित रखेगी।

पीठ ने कहा, ‘‘याचिका की प्रकृति जो अदालत ने स्वयं से शुरू की है और प्रतिवादी प्राधिकारियों द्वारा पहले ही उठाए गए कदमों और आगे उठाये जाने वाले कदमों के मद्देनजर हम उन्हें आगे उठाये जाने वाले कदमों पर नए सिरे से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हैं।’’

अदालत ने मामले को 24 दिसंबर को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए तीन एमसीडी-पूर्व, दक्षिण और उत्तर, दिल्ली सरकार, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली छावनी और नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।

अदालत ने गत मई में राष्ट्रीय राजधानी में मच्छरों की संख्या में बढ़ोतरी पर चिंता जताते हुए इसकी आशंका को लेकर एक जनहित याचिका शुरू की थी कि अगर स्थिति को मानसून से पहले नियंत्रित नहीं किया गया तो कोविड​​​​-19 महामारी के बीच वेक्टर जनित बीमारियों के बढ़ सकती हैं।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अपने पहले के हलफनामे में कहा था कि 27 मई तक उसके अधिकार क्षेत्र में मलेरिया के दो मामले, डेंगू के 2 और चिकनगुनिया के एक भी मामला सामने नहीं आये हैं। उसने कहा था कि वह वेक्टर जनित बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा और सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करने जैसे सभी उपाय कर रहा है।

इसी तरह के कदम दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) ने भी अपने हलफनामे में उल्लेखित किये थे।पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने अदालत को बताया था कि उसने अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में वेक्टर निगरानी की है और अपने अधिकार क्षेत्र में इलाकों में जन जागरूकता अभियान भी चलाया है।

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