भारतीय नागरिकों ने एच-1बी वीजा पर शासकीय आदेश के खिलाफ मुकदमा दायर
एच-1बी वीजा पर हाल में आए एक शासकीय आदेश के खिलाफ सात नाबालिगों समेत 174 भारतीय नागरिकों के एक समूह ने मुकदमा दायर किया है. इस आदेश के तहत उनके अमेरिका में प्रवेश पर रोक लग सकती है अथवा उन्हें वीजा जारी नहीं किया जाएगा. इस साल के अंत तक एच-1बी कार्य वीजा जारी करने पर अस्थायी रोक लगा दी.
वाशिंगटन, 16 जुलाई: एच-1बी वीजा पर हाल में आए एक शासकीय आदेश के खिलाफ सात नाबालिगों समेत 174 भारतीय नागरिकों के एक समूह ने मुकदमा दायर किया है. इस आदेश के तहत उनके अमेरिका में प्रवेश पर रोक लग सकती है अथवा उन्हें वीजा जारी नहीं किया जाएगा. डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट अदालत के न्यायाधीश केतनजी ब्राउन जैक्सन ने बुधवार को विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ और होमलैंड सुरक्षा विभाग के कार्यकारी मंत्री चाड एफ वोल्फ के साथ श्रम मंत्री युजिन स्कालिया को सम्मन जारी किए.
यह मुकदमा मंगलवार को अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट अदालत में दायर किया गया. वकील वास्डेन बैनियास ने 174 भारतीय नागरिकों की ओर से दायर मुकदमे में कहा, "एच-1बी/एच-4 वीजा पर प्रतिबंध का शासकीय आदेश अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है, परिवारों को अलग करता है और कांग्रेस को खारिज करता है."
इस मुकदमे में एच-1बी या एच-4 वीजा जारी करने पर पाबंदी लगाने या नए एच-1बी वीजा धारकों को देश में प्रवेश करने से रोकने वाले शासकीय आदेश को गैरकानूनी घोषित करने की मांग की गई है. साथ ही अदालत से अनुरोध किया गया है कि वह विदेश विभाग को एच-1बी और एच-4 वीजा के लिए लंबित अनुरोधों पर फैसले देने के लिए निर्देश जारी करे. गौरतलब है कि ट्रंप ने 22 जून को शासकीय आदेश जारी कर इस साल के अंत तक एच-1बी कार्य वीजा जारी करने पर अस्थायी रोक लगा दी.
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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 16, 2020 08:51 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

