विदेश की खबरें | सिंगापुर में भारतीय नागरिक पर विमान में हंगामा करने, धमकी देने का आरोप
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on world at LatestLY हिन्दी. एक भारतीय नागरिक पर सिडनी से सिंगापुर आने वाली उड़ान में कथित तौर पर हंगामा करने और चालक दल के एक पुरुष सदस्य को जान से मारने की धमकी देने के मामले में मंगलवार को आरोप लगाया गया।
सिंगापुर, एक अप्रैल एक भारतीय नागरिक पर सिडनी से सिंगापुर आने वाली उड़ान में कथित तौर पर हंगामा करने और चालक दल के एक पुरुष सदस्य को जान से मारने की धमकी देने के मामले में मंगलवार को आरोप लगाया गया।
‘द स्ट्रेट्स टाइम्स’ की खबर के अनुसार, कोलाथु जेम्स लियो (42) पर कई आरोप हैं, जिनमें एक उड़ान परिचारक के खिलाफ आपराधिक बल का प्रयोग करना और विमान में नशे में होना शामिल है, जिससे व्यवस्था और अनुशासन खतरे में पड़ गया।
खबर में कहा गया है कि लियो ने चालक दल के सदस्य को जान से मारने की धमकी भी दी थी।
पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, 27 फरवरी को सिंगापुर आने वाली ‘स्कूट’ की उड़ान में लियो के आक्रामक व्यवहार के बाद, उसे ‘‘चालक दल के सदस्यों द्वारा बाकी यात्रा से रोक दिया गया। चांगी हवाई अड्डे पर पहुंचने पर, उसे हवाई अड्डा पुलिस प्रभाग के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया।’’
यह घटना तब हुई जब लियो ने कथित तौर पर नशे में धुत होकर उड़ान के बीच में चिल्लाना शुरू कर दिया। उस पर सीट पॉकेट को खोलने और अपने सामने वाली सीट पर मुक्के मारने का आरोप है। जब चालक दल के सदस्यों ने उसे शांत करने की कोशिश की तो वह और उग्र हो गया।
लियो के 22 अप्रैल को अपना जुर्म कबूल करने की संभावना है। अगर लियो को चालक दल के सदस्य पर आपराधिक बल का प्रयोग करने का दोषी पाया जाता है, तो उसे तीन महीने तक की जेल और 1,500 सिंगापुरी डॉलर तक का जुर्माना हो सकता है।
सिंगापुर के कानूनों के अनुसार, किसी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देने पर अधिकतम 10 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है, जबकि विमान में नशे में होने पर एक साल तक की जेल और 20,000 सिंगापुरी डॉलर तक का जुर्माना हो सकता है।
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