ताजा खबरें | लोकसभा में भारतीय वायुयान विधेयक पेश

नयी दिल्ली, 31 जुलाई सरकार ने बुधवार को लोकसभा में ‘भारतीय वायुयान विधयेक, 2024’ पेश किया जो 90 साल पुराने विमान अधिनियम की जगह लेगा तथा विमानन क्षेत्र के प्रमुख निकायों को ज्यादा शक्ति प्रदान करने वाला होगा।

नागर विमानन मंत्री के. राम मोहन नायडू ने यह विधेयक सदन में पेश किया।

रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) के सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने इस विधेयक का नाम सिर्फ हिंदी में होने को लेकर आपत्ति जताई और कहा कि यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है।

इस पर नायडू ने कहा, ‘‘हिंदी में नाम लेकर किसी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है। हम अपनी पहचान को लेकर आगे बढ़े हैं और इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।’’

मंत्री ने यह भी कहा कि पहले के अधिनियम में कुछ भ्रम थे उनको दूर करने के लिए विधेयक लाया गया है।

यह विधेयक ब्रिटिश शासन के समय के विमान अधिनियम, 1934 की जगह लेगा। इसके कानून बनने के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए), नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) को ज्यादा शक्ति प्राप्त होगी।

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