देश की खबरें | कोयला घोटाला मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया
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रायपुर, 25 जुलाई छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में धन शोधन मामलों की विशेष अदालत ने मंगलवार को कथित कोयला लेवी घोटाले में गिरफ्तार भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी रानू साहू को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
भारतीय प्रशासनिक सेवा की 2010 बैच की छत्तीसगढ़-कैडर की अधिकारी साहू को प्रवर्तन निदेशालय ने 22 जुलाई को गिरफ्तार किया था।
साहू के अधिवक्ता फैजल रिजवी ने बताया कि तीन दिन की ईडी हिरासत की अवधि समाप्त होने पर मंगलवार को साहू को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत में पेश किया गया।
रिजवी ने बताया कि ईडी ने साहू के लिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी लेकिन अदालत ने उन्हें चार अगस्त तक 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
साहू राज्य की दूसरी आईएएस अधिकारी हैं जिन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले 2009 बैच के आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था।
ईडी के अधिवक्ता सौरभ पांडेय ने पहले कहा था कि कथित कोयला लेवी मामले की जांच के दौरान धन शोधन मामले में रायगढ़ और कोरबा कलेक्टर के रूप में काम कर चुकी साहू की संलिप्तता सामने आई थी। साहू की 5.52 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है।
साहू के अधिवक्ता रिजवी ने कहा था कि साहू को अक्टूबर 22 से जनवरी 23 तक जब-जब बुलाया गया है, उन्होंने पूरा सहयोग किया है।
उन्होंने कहा कि अधिकारी की गिरफ्तारी काल्पनिक आधार पर की गई है। उन्होंने कहा कि जो संपत्ति कुर्क की गई है वह उनके माता पिता की है और वह 2019 से पूर्व की है।जबकि ईडी ने जिस अपराध की बात कही है वह 2020 से है।
साहू वर्तमान में राज्य के कृषि विभाग में निदेशक के रूप में तैनात हैं। इस पोस्टिंग से पहले उन्होंने कोयला समृद्ध कोरबा और रायगढ़ जिलों में कलेक्टर के रूप में कार्य किया था।
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