ड्यूटी पर मृत्यु होने की सूरत में महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों के परिजन को मिलेगी नौकरी
महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को सेवा के दौरान मृत्यु होने पर सरकारी अधिकारियों के परिवार के पात्र सदस्यों को अनुकंपा आधार पर नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से जारी बयान में कहा गया कि परिवार के पात्र सदस्यों को नौकरी देने की योजना सभी वर्गों के सरकारी अधिकारियों पर लागू होगी.
मुंबई, 26 अगस्त: महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को सेवा के दौरान मृत्यु होने पर सरकारी अधिकारियों के परिवार के पात्र सदस्यों को अनुकंपा आधार पर नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से जारी बयान में कहा गया कि परिवार के पात्र सदस्यों को नौकरी देने की योजना सभी वर्गों के सरकारी अधिकारियों पर लागू होगी.
बयान में कहा गया है कि कोविड-19 के कारण कई सरकारी अधिकारियों की मौत हो गई और कर्मचारी संघ ऐसे कर्मचारियों के परिवार के पात्र सदस्यों को नौकरी देने की मांग कर रहे हैं जोकि आवश्यक योग्यता और अन्य मानदंडों को पूरा करते हैं.
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बयान के मुताबिक, अगर समूह ए या बी के अधिकारियों की मृत्यु होती है तो उनके परिवार के सदस्य को समूह सी या डी के पदों पर नियुक्ति दी जाएगी. इसमें कहा गया कि मंत्रिमंडल ने प्रशासनिक बाधाओं से बचने के लिए राज्य सेवा में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित नियम बनाने को मंजूरी दी है.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 26, 2021 07:57 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

