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देश की खबरें | ई-कॉमर्स डिलीवरी चालकों के यातायात नियम तोड़ने से जुड़े मामले में केंद्र, राज्य से जवाब मांगा

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देश की खबरें | ई-कॉमर्स डिलीवरी चालकों के यातायात नियम तोड़ने से जुड़े मामले में केंद्र, राज्य से जवाब मांगा

नयी दिल्ली, 16 जुलाई दिल्ली उच्च न्यायालय ने ई-कॉमर्स डिलीवरी चालकों पर यातायात नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका पर बुधवार को केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस से जवाब मांगा।

मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, दिल्ली परिवहन विभाग और दिल्ली पुलिस आयुक्त को अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया और मामले की अगली सुनवाई आठ अक्टूबर को तय की।

अधिवक्ता शशांक श्री त्रिपाठी ने एक जनहित याचिका दायर कर राष्ट्रीय राजधानी में ई-कॉमर्स मंचों के वितरण प्रतिनिधियों पर मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों का "लगातार, बड़े पैमाने पर और अनियंत्रित रूप से" उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।

दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि वह पहले ही दोपहिया वाहनों के लिए दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना, 2023 ला चुकी है, जिसे 21 नवंबर 2023 को अधिसूचित किया गया था।

इसके बाद पीठ ने दिल्ली सरकार से नीति को रिकार्ड में रखने को कहा। उसने संबंधित प्राधिकारियों को नीति के संदर्भ में की गई कार्रवाई का ब्योरा देने का निर्देश दिया।

याचिका में अर्बनक्लैप टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (अर्बन कंपनी), जोमैटो लिमिटेड, बंडल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (स्विगी), अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इंस्टाकार्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (ईकार्ट/फ्लिपकार्ट), जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड (डॉमिनोज), कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (मैकडोनाल्ड्स), किरानाकार्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (जेप्टो), इनोवेटिव रिटेल कॉन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (बिगबास्केट) और स्मार्टशिफ्ट लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (पोर्टर) जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को पक्षकार बनाया गया है।

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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 16, 2025 06:04 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).