देश की खबरें | बरेली में बच्ची से बलात्कार के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में चार साल से भी कम उम्र की बच्ची से बलात्कार करने के दोषी व्यक्ति को पॉक्सो (यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा) अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सरकारी वकील ने यह जानकारी दी।
बरेली (उत्तर प्रदेश), 11 फरवरी उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में चार साल से भी कम उम्र की बच्ची से बलात्कार करने के दोषी व्यक्ति को पॉक्सो (यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा) अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सरकारी वकील ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि दोषी रिश्ते में पीड़ित का चाचा लगता है।
विशेष लोक अभियोजक सुभव मिश्रा ने बताया कि दो अक्टूबर 2024 को बच्ची से बलात्कार किया गया। थाना भुता में चार अक्टूबर 2024 को आरोपी उमाकांत उर्फ गब्बर (22) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने 13 नवंबर 2024 को आरोप पत्र दाखिल किया था। बच्ची की मां ने बताया था कि आरोपी बच्ची को हाथ पकड़ कर खेत की तरफ ले गया था और उसे जरा भी शक नहीं था कि बच्ची जिसे चाचा कहती है वही ऐसी गंदी हरकत कर सकता है।
मिश्रा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ 13 नवंबर को आरोप तय किए। अदालत में 12 गवाहों ने गवाही दी। पुलिस ने घटनास्थल की तस्वीरें भी अदालत में पेश कीं।
विशेष न्यायाधीश कुमार मयंक ने भुता थाना क्षेत्र के निवासी उमाकांत उर्फ गब्बर को सोमवार को दोषी मानते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
इसके अलावा, 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माने की रकम पीड़ित को उसके पुनर्वास के लिए दी जाएगी।
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(The above story first appeared on LatestLY on Feb 11, 2025 12:36 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

