जरुरी जानकारी | 351 रुपये प्रति किलोग्राम से कम दाम की सुपारी के आयात की अनुमति नहीं होगी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. सरकार ने कहा है कि सुपारी के आयात की अनुमति तभी होगी जबकि उसका दाम 351 रुपये प्रति किलोग्राम या उससे अधिक हो। इस कदम का मकसद सुपारी के सस्ते आयात को रोकना है।

नयी दिल्ली, 15 फरवरी सरकार ने कहा है कि सुपारी के आयात की अनुमति तभी होगी जबकि उसका दाम 351 रुपये प्रति किलोग्राम या उससे अधिक हो। इस कदम का मकसद सुपारी के सस्ते आयात को रोकना है।

351 रुपये प्रति किलोग्राम से कम दाम पर सुपारी का आयात करने की अनुमति नहीं होगी।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा, "सुपारी की आयात नीति को 'मुक्त' से 'अंकुश' की श्रेणी में डाला गया है और यदि सीआईएफ (लागत, बीमा, माल ढुलाई) मूल्य 351 रुपये या उससे अधिक प्रति किलोग्राम है तो आयात मुक्त होगा।"

एक अलग अधिसूचना में, सरकार ने कृषि अवशेषों पर आधारित बायोमास और ब्रिकेट्स/पेलेट्स के लिए निर्यात मानदंडों को आसान बना दिया।

अब बायोमास के निर्यात को तत्काल प्रभाव से 'मुक्त' श्रेणी में रखा गया है।

इससे पहले, निर्यातक को निर्यात के लिए लाइसेंस या अनुमति लेनी पड़ती थी।

डीजीएफटी ने कहा, 'हालांकि गेहूं, चावल के पुआल सहित चारे का निर्यात अंकुश की श्रेणी में बना रहेगा।'

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