देश की खबरें | आईएमए मामला : सीबीआई ने रिश्वत लेने के आरोपी अधिकारियों के खिलाफ मामला चलाने की अनुमति मांगी

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नयी दिल्ली, 11 जून केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कर्नाटक कैडर के एक आईएएस अधिकारी और राज्य सरकार के दो अधिकारियों के खिलाफ मामला चलाने की अनुमति मांगी है।

इन अधिकारियों पर आरोप है कि मोटी रिश्वत लेकर उन्होंने कंपनी आई-मॉनेटरी एडवाइजरी (आईएमए) को निवेशकों से 4,000 करोड़ रुपये जमा करने की अनुमति दी और इस कंपनी ने अपने निवेशकों को चूना लगाया ।

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अधिकारियों ने बताया कि जांच एजेंसी ने कर्नाटक सरकार का रुख कर बेंगलुरू शहरी जिला के तत्कालीन उपायुक्त आईएएस अधिकारी बीएम विजयशंकर, कर्नाटक प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एलसी नागराज (बेंगलुरू के तत्कालीन सहायक आयुक्त) और एन मंजुनाथ पर (तत्कालीन ग्राम लेखाकार) के खिलाफ मामला चलाने की अनुमति मांगी है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार से अनुमति मिलने पर जांच एजेंसी आरोपी अधिकारियों के खिलाफ तुरंत एक आरोपपत्र दाखिल करेगी ।

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सीबीआई की जांच में यह पता चला है कि नागराज कर्नाटक के वित्तीय संस्थानों में जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा से संबंधित कानून केपीआईडी के तहत जांच करवाने के लिए सक्षम प्राधिकार थे । उन्होंने इस्लामिक बैंकिंग के नाम पर रकम इकट्ठा करने के लिए चलायी जा रही गतिविधियों को अनुमति देते हुए कंपनी को क्लिन चिट दी ।

सीबीआई ने पिछले साल कंपनी के प्रबंध निदेशक मोहम्मद मंसूर खान तथा अन्य के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था ।

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