मुंबई, 15 अप्रैल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)-बंबई के छात्र दर्शन सोलंकी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार अरमान खत्री को एक विशेष अदालत ने 29 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
खत्री ने शनिवार को अदालत के समक्ष अपनी जमानत याचिका दायर की।
मुंबई पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने सोलंकी के एक सहपाठी खत्री को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में नौ अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। सोलंकी और खत्री संस्थान में छात्रावास की एक ही मंजिल पर रहते थे और दोनों सहपाठी थे।
खत्री की पुलिस हिरासत की अवधि शनिवार को समाप्त हो गई थी और एसआईटी ने उसकी हिरासत बढ़ाने का अदालत से अनुरोध किया।
गौरतलब है कि अहमदाबाद निवासी सोलंकी बी टेक (केमिकल) पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष का छात्र था। उसकी 12 फरवरी को संस्थान के छात्रावास की इमारत की सातवीं मंजिल से कथित तौर पर कूदने से मौत हो गई थी। इसके बाद इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था।
पुलिस के अनुसार, अपनी मौत से दो दिन पहले, सोलंकी ने खत्री के साथ बातचीत में कथित तौर पर एक सांप्रदायिक टिप्पणी की थी, जिसके बाद 19 वर्षीय सोलंकी को धमकी दी गई थी।
पुलिस ने दावा किया कि इस घटना से सोलंकी काफी डरा हुआ था हुए थे और उसे रात को बुखार भी हो गया था।
खत्री की हिरासत अवधि बढ़ाये जाने का अनुरोध करते हुए शनिवार को अदालत में सौंपे गए अपने रिमांड आवेदन में पुलिस ने कहा कि सोलंकी ने खत्री को व्हाट्सएप संदेश भेजकर टिप्पणी के लिए माफी मांगी थी और कहा था कि वह घर वापस जा रहा है और मुंबई से रवाना हो रहा है।
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