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देश की खबरें | सोनभद्र में दहेज हत्या के दोषी पति को उम्रकैद, चार अन्‍य को तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. सोनभद्र जिले की एक विशेष अदालत ने दहेज हत्या के करीब ढाई साल पुराने एक मामले में पति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और 21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। इसके अतिरिक्त सास-ससुर समेत चार अन्य दोषियों को भी तीन-तीन वर्ष कारावास एवं एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

देश की खबरें | सोनभद्र में दहेज हत्या के दोषी पति को उम्रकैद, चार अन्‍य को तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा

सोनभद्र (उप्र), तीन मार्च सोनभद्र जिले की एक विशेष अदालत ने दहेज हत्या के करीब ढाई साल पुराने एक मामले में पति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और 21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। इसके अतिरिक्त सास-ससुर समेत चार अन्य दोषियों को भी तीन-तीन वर्ष कारावास एवं एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

शासकीय अधिवक्ता सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित अदालत) सोनभद्र अर्चना रानी ने आरोपी पति हसनैन को उम्र कैद तथा उसके पिता बलमू, मां नजीरन, देवर राजू तथा ननद तथा रोबिना को तीन-तीन वर्ष की कैद के साथ ही अर्थदंड की सजा सुनाई।

अदालत ने आदेश दिया कि पति द्वारा अर्थदंड अदा नहीं किए जाने पर उसे छह माह की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी।

आठ जून 2022 को रॉबर्ट्सगंज थाने के बभनौली गांव की रहने वाली जैबुन्निसा ने पन्नूगंज पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी चांदनी बेगम की शादी करीब 12 साल पहले बनौरा गांव (पन्नूगंज थाना क्षेत्र) के हसनैन से हुई थी।

त्रिपाठी ने बताया कि हैसियत के मुताबिक उपहार और दहेज देने के बावजूद चांदनी को उसके पति और ससुराल वालों ने कथित तौर पर प्रताड़ित किया और एक लाख रुपये दहेज की मांग को लेकर उसे जिंदा जलाने की धमकी दी।

जैबुन्निसा ने बताया कि छह जून 2022 को आधी रात को चांदनी ने अपने परिवार को फोन करके धमकियों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जब उसका परिवार उसके ससुराल पहुंचा तो उसे गंभीर रूप से जली हुई हालत में पाया।

त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस ने जैबुन्निसा की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी होने के बाद पर्याप्त सबूत के साथ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सजा सुनाई।

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(The above story first appeared on LatestLY on Mar 04, 2025 12:30 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).