नयी दिल्ली, 25 मई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने औरंगाबाद और गया जिलों में जहरीली शराब की घटना के सिलसिले में बिहार सरकार और राज्य के पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक बयान में कहा कि उसने बिहार के औरंगाबाद और गया जिले में जहरीली शराब पीने से कम से कम छह लोगों की मौत होने और 12 लोगों के बीमार पड़ने की मीडिया में आई खबरों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए बिहार सरकार और राज्य के पुलिस प्रमुख को नोटिस भेजा है।
एनएचआरसी ने कहा कि इससे पहले हाल के दिनों में मधेपुरा में इसी तरह की एक घटना में कई लोगों की मौत हो हुई थी।
मानवाधिकार आयोग ने पाया है कि मीडिया रिपोर्टों की सामग्री यदि सही है तो वास्तव में मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है।
तदनुसार एनएचआरसी ने बिहार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और भविष्य में इस तरह की दर्दनाक घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदम/उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जानकारी शामिल होनी चाहिए।
गौरतलब है कि अप्रैल 2016 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा बिहार में शराब की बिक्री और खपत पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बावजूद बिहार में अवैध रूप से शराब का कारोबार होता है।
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