देश की खबरें | नूंह में हिंदू संगठनों ने सोमवार को शोभायात्रा निकालने का आह्वान किया, मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. हरियाणा के नूंह में सोमवार को हिंदू संगठनों के एक बार फिर ‘शोभायात्रा’ निकालने के आह्वान के मद्देनजर अधिकारियों ने उस दिन शैक्षणिक संस्थानों और बैंकों को बंद करने का आदेश दिया है।

चंडीगढ़, 26 अगस्त हरियाणा के नूंह में सोमवार को हिंदू संगठनों के एक बार फिर ‘शोभायात्रा’ निकालने के आह्वान के मद्देनजर अधिकारियों ने उस दिन शैक्षणिक संस्थानों और बैंकों को बंद करने का आदेश दिया है।

अधिकारियों ने मोबाइल इंटरनेट और ‘बल्क एसएमएस’ सेवाओं को निलंबित कर दिया है और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शत्रुजीत कपूर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीमावर्ती राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की और स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए समन्वित प्रयास का आह्वान किया।

बैठक में पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए।

कपूर ने कहा कि प्रशासन ने 3-7 सितंबर के दौरान नूंह में होने वाली जी20 शेरपा समूह की बैठक के मद्देनजर और 31 जुलाई की हिंसा के बाद कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

राज्य सरकार ने सोमवार को आयोजित होने वाली यात्रा से पहले या इसके दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाए जाने की आशंका के चलते संबंधित आदेश जारी किया।

नूंह के अधिकारियों ने 28 अगस्त को धार्मिक यात्रा आयोजित करने की अनुमति देने से हाल में इनकार कर दिया था। इससे पहले 31 जुलाई को हुई सांप्रदायिक हिंसा के चलते शोभायात्रा बाधित हो गई थी।

सरकार ने सोमवार की प्रस्तावित यात्रा से पहले या उसके दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहों के फैलने की आशंका को देखते हुए 26-28 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित रखने के फैसले की घोषणा की।

नूंह के उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने फोन पर ‘पीटीआई-’ को बताया कि 28 अगस्त को स्कूल, कॉलेज और बैंक बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि जनता की सामान्य आवाजाही भी प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी दुकानों को सोमवार को भी बंद रखने की सलाह दी जाती है और सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेशों को सख्ती से लागू किया जाएगा।

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