देश की खबरें | हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला विकास योजना के मसौदे को अधिसूचित किया
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शिमला, 23 जून हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजधानी में निर्माण संबंधी गतिविधियों को विनियमित करने के लिए शिमला विकास योजना (एसडीसी) का मसौदा अधिसूचित कर दिया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने सोमवार को एसडीएस के अंतिम मसौदे को मंजूरी दी जिसमें इमारत के तल, निवास योग्य अटारी और गैराज को लेकर नए प्रावधान हैं।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शहरी विकास विभाग द्वारा पेश मसौदे को मंजूरी दी गई।
इस योजना को पिछली सरकार ने फरवरी 2022 को मंजूरी दी थी लेकिन राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एनजीटी) के स्थगन आदेश की वजह से इसे अमली जामा नहीं पहनाया जा सका था। एनजीटी ने कहा था कि यह, वर्ष 2017 में शिमला में बेतरतीब निर्माण को विनियमित करने के लिए दिए गए उसके आदेश का विरोधाभासी और ‘गैरकानूनी है।
इस योजना को उच्चतम न्यायालय द्वारा तीन मई को दिए गए आदेश के बाद दोबारा मंजूरी दी गई। शीर्ष अदालत ने हालांकि कहा कि मसौदा योजना को अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख से एक महीने तक लागू नहीं किया जाएगा। अधिसूचना 20 जून को जारी की गई।
‘विजन-2041’ नाम से तैयार योजना के लागू होने से 17 हरित पट्टी में कुछ पाबंदियों के साथ निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा और साथ ही उन इलाकों में भी निर्माण गतिविधि हो सकेगी जहां एनजीटी ने पाबंदी लगाई है।
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