देश की खबरें | उच्च न्यायालय ने एस वी शेखर को दी गई सजा को बरकरार रखा

चेन्नई, दो जनवरी मद्रास उच्च न्यायालय ने अभिनेता और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एस वी शेखर को एक विशेष अदालत द्वारा सुनाई गई एक माह की साधारण कारावास की सजा को बरकरार रखा।

शेखर को यह सजा अपने सोशल मीडिया पेज पर महिला पत्रकारों पर अपमानजनक पोस्ट साझा करने के लिए सुनाई गई थी।

न्यायमूर्ति पी वेलमुरुगन ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए शेखर द्वारा दाखिल की गई आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में शेखर ने विशेष अदालत के आदेश को रद्द करने का आग्रह किया था।

सांसदों और विधायकों से संबंधित विशेष अदालत ने पिछले फरवरी में अभिनेता-राजनेता को दोषी ठहराया था और सजा सुनाई थी।

शेखर ने 19 अप्रैल, 2018 को सोशल मीडिया मंच पर महिला पत्रकारों के बारे में एक पोस्ट साझा की थी, जिससे विवाद खड़ा हो गया था।

'तमिलनाडु जर्नलिस्ट्स एंड प्रोटेक्शन एसोसिएशन' द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर सिटी पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने मामला दर्ज किया था।

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