देश की खबरें | उच्च न्यायालय ने जीपी सिंह की जमानत की अर्जी खारिज की

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने भारतीय पुलिस सेवा के निलंबित अधिकारी जी पी सिंह की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

बिलासपुर (छत्तीसगढ़), 25 फरवरी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने भारतीय पुलिस सेवा के निलंबित अधिकारी जी पी सिंह की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

उच्च न्यायालय में उप-महाधिवक्ता अनिमेष तिवारी ने शुक्रवार को बताया कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने भारतीय पुलिस सेवा के निलंबित अधिकारी जी पी सिंह की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

तिवारी ने बताया कि सिंह के खिलाफ एसीबी और इओडब्ल्यू ने भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। एसीबी की टीम ने उन्हें इस साल 11 जनवरी को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार कर 12 जनवरी को रायपुर की अदालत में पेश किया था।

उन्होंने बताया कि अदालत ने सिंह को पहले दो दिन और बाद में चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। हिरासत अवधि पूरी होने के बाद वह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।

उप महाधिवक्ता ने बताया कि रायपुर की निचली अदालत ने सिंह की जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी। बाद में उन्होंने उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की थी।

तिवारी ने बताया कि न्यायमूर्ति दीपक तिवारी की एकल पीठ ने पिछली सुनवाई में राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और मामले की केस डायरी पेश करने के निर्देश दिए थे।

उन्होंने बताया कि शुक्रवार को न्यायमूर्ति तिवारी की पीठ ने सिंह के अंतरिम जमानत आवेदन पर सुनवाई की। सिंह के वकीलों ने उनकी उम्र और बिगड़ते स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की। वहीं शासन की ओर से सिंह को जमानत देने का विरोध किया गया।

तिवारी ने बताया कि उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सिंह की अग्रिम जमानत आवेदन को ख़ारिज कर दिया है।

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