उच्च न्यायालय ने कर पुनर्मूल्यांकन के खिलाफ दायर कांग्रेस की याचिकाओं को खारिज किया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें कर अधिकारियों द्वारा उसके खिलाफ चार साल की अवधि के लिए कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू किए जाने को चुनौती दी गई थी।
नयी दिल्ली, 28 मार्च : दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें कर अधिकारियों द्वारा उसके खिलाफ चार साल की अवधि के लिए कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू किए जाने को चुनौती दी गई थी.
न्यायमूर्ति यशवन्त वर्मा और न्यायमूर्ति पुरूषेन्द्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि अन्य वर्ष के लिए पुनर्मूल्यांकन शुरू करने में हस्तक्षेप से इनकार करने के पहले के फैसले के अनुसार याचिकाएं खारिज की जाती हैं. मौजूदा मामला वर्ष 2017 से 2021 तक के मूल्यांकन से संबंधित है. यह भी पढ़ें : West Bengal: आज दिल्ली में ईडी के समक्ष पेश होने से महुआ मोइत्रा का इनकार
पिछले सप्ताह खारिज की गई अन्य याचिका में कांग्रेस पार्टी ने 2014-15 से 2016-17 मूल्यांकन वर्ष से संबंधित पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू किए जाने को चुनौती दी थी.
(The above story first appeared on LatestLY on Mar 28, 2024 12:55 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

