देश की खबरें | अभिनेता उपेंद्र के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर उच्च न्यायालय ने अंतरिम रोक लगायी

बेंगलुरु, 14 अगस्त कन्नड़ अभिनेता- निर्देशक एवं राजनीतिक नेता उपेंद्र के खिलाफ एसी/एसटी अधिनियम के तहत दर्ज मामले पर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को अंतरिम रोक लगा दी। अभिनेता के खिलाफ फेसबुक लाइव सत्र के दौरान उनकी कथित टिप्पणियों को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गयी है ।

उपेन्द्र ने अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने का अनुरोध करते हुए अदालत की शरण ली थी।

हालांकि मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं था, लेकिन उनके अधिवक्ता ने अदालत का रुख किया और याचिका पर सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति हेमंत चंदनगौदर ने अंतरिम रोक लगा दी।

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कन्नड़ कहावत का उपयोग करने के कारण झूठी, तुच्छ और प्रचार के मकसद से शिकायत दर्ज की गई है। इसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता ने दलितों या एससी और एसटी से संबंधित व्यक्तियों का अपमान नहीं किया है ।

इस याचिका में अंतरिम राहत के तौर पर मामले की कार्यवाही और जांच पर रोक लगाने की मांग की गई थी ।

सामाजिक कल्याण विभाग के सहायक निदेशक मधुसूदन के एन ने यह कहते हुए शिकायत दर्ज करायी थी कि विभाग को अभिनेता द्वारा 12 अगस्त को लाइव वेब सत्र के दौरान आपत्तिजनक बयान देने के कारण जनता से शिकायतें मिली थीं। अभिनेता के विरूद्ध एससी:एसटी कानून की धारा 3(1)(आर)(एस) के तहत शिकायत दर्ज की गयी।

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