देश की खबरें | उच्च न्यायालय ने ईसी रिश्चतखोरी मामले के आरोपी को बीमार मां से मिलने चेन्नई जाने के लिए जमानत दी
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने अन्नाद्रमुक के नेता टी टी वी दिनाकरण एवं अन्य की कथित संलिप्तता वाल चुनाव आयोग (ईसी) रिश्वतखोरी मामले में 2017 को गिरफ्तार किये गये एक आरोपी को चेन्नई में अपनी बीमार मां से मिलने के लिए दो सप्ताह की अंतरिम हिरासती जमानत दे दी है।
नयी दिल्ली, आठ जून दिल्ली उच्च न्यायालय ने अन्नाद्रमुक के नेता टी टी वी दिनाकरण एवं अन्य की कथित संलिप्तता वाल चुनाव आयोग (ईसी) रिश्वतखोरी मामले में 2017 को गिरफ्तार किये गये एक आरोपी को चेन्नई में अपनी बीमार मां से मिलने के लिए दो सप्ताह की अंतरिम हिरासती जमानत दे दी है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि उसे आरोपी सुकेश चंद्रशेखर को हिरासती पेरौल से इनकार करने का कोई मुमकिन कारण या तार्किक आशंका नजर नहीं आती है। अदालत ने कहा कि आरोपी तीन साल से भी अधिक समय से जेल में है और उसने अपने साथ चेन्नई जाने वाले पुलिस अधिकारियों का सारा खर्च वहन करने का आश्वासन दिया है।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनुप जयराम भम्भानी की पीठ ने कहा कि आरोपी को दो सप्ताह की राहत मंजूर की जाती है और इस पूरी अवधि के दौरान उसके साथ यहां रोहिणी जेल से निकलने से लेकर वापस लौटने तक दिल्ली पुलिस की जरूरी पुलिस एस्कॉर्ट रहेगा।
अभियोजन पक्ष के वकील ने यह कहते हुए उसे हिरासत पेरौल देने का विरोध किया कि चंद्रशेखर भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के कई आपराधिक मामलों में फंसा है और उसके विरूद्ध आरोप गंभीर है।
चंद्रशेखर को पुलिस ने 2017 में गिरफ्तार किया था। वह 20 मामलों में आरोपी है और उसने 17 मामलों में जमानत मिल चुकी है एवं बाकी तीन में वह हिरासत में है।
पुलिस ने 14 जुलाई, 2017 को निचली अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था और आरोप लगाया था कि दिनाकरण एवं चंद्रशेखर ने अपनी पार्टी को दो पत्ती वाला चुनाव निशान दिलाने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों को रिश्वत देने की साजिश रची थी।
चंद्रशेखर को तमिलनाडु में आर के नगर विधानसभा उपचुनाव में शशिकला धड़े को अन्नाद्रमुक के ‘दो पत्ती ’ वाला चुनाव निशान दिलाने के वास्ते चुनाव आयोग के अधिकारियों को रिश्वत देने के लिये दिनाकरण से कथित रूप से पैसे लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
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(The above story first appeared on LatestLY on Jun 08, 2021 06:24 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

