देश की खबरें | उच्च न्यायालय ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम को शिक्षकों का बकाया वेतन जारी करने का निर्देश दिया

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नयी दिल्ली, 18 जून दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम को एक सप्ताह के भीतर अपने शिक्षकों के बकाया वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया है। शिक्षकों को मार्च में लॉकडाउन की घोषणा के बाद से ही वेतन नहीं मिला है ।

उच्च न्यायालय ने कहा कि शिक्षकों को अपने वाजिब भुगतान के लिए दर-दर भटकने को मजबूर नहीं किया जा सकता ।

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उच्च न्यायालय ने कहा कि निगम द्वारा कोष की कमी का हवाला दिया जाना ‘‘पूरी तरह अस्वीकार्य’’ है ।

न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सुनवाई करते हुए कहा, ‘‘हमारा मानना है कि याचिकाकर्ताओं (शिक्षकों) को उनके वाजिब बकाये के भुगतान के लिए दर-दर भटकाया नहीं जा सकता । लॉकडाउन की घोषणा के बाद से शिक्षकों को उनका वेतन जारी करने में उत्तरी दिल्ली नगर निगम से भूल हुई है।’’

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पीठ ने कहा, ‘‘कोष की कमी होने की बात पूरी तरह अस्वीकार्य है, खासकर निगम के वकील जब वित्तीय संकट के बारे में बयान देने की स्थिति में नहीं हैं। अगर धन की दिक्कत है तो निगम विभाग के अपने अधिकारियों का वेतन जारी नहीं करता या आंशिक तौर पर जारी करता । केवल याचिकाकर्ताओं (शिक्षकों) पर ही यह लागू हो ऐसा नहीं हो सकता।’’

पीठ ने निगम को अपने आदेश की तामील रिपोर्ट दाखिल करने को कहते हुए मामले की अगली सुनवाई 26 जून के लिए निर्धारित की है ।

उच्च न्यायालय की पीठ उत्तरी दिल्ली नगम निगम के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के संगठन ‘अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ’ द्वारा दाखिल एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

शिक्षकों ने एकल न्यायाधीश के नौ जून के आदेश को चुनौती दी है जिन्होंने बकाया वेतन के लिए निगम को निर्देश दिए जाने संबंधी उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

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