देश की खबरें | बंगाल के गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी को एम्स भुवनेश्वर ले जाने का ईडी को उच्च न्यायालय का निर्देश
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कोलकाता, 24 जुलाई कलकत्ता उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पश्चिम बंगाल के गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी को सोमवार सुबह ‘एयर एम्बुलेंस’ से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भुवनेश्वर ले जाने का रविवार को निर्देश दिया।
अदालत ने निर्देश दिया कि मंत्री को सोमवार शाम चार बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोलकाता की विशेष ईडी अदालत में पेश किया जाए।
वहीं, तृणमूल कांग्रेस ने चटर्जी के खिलाफ ईडी के मामले में समयबद्ध जांच की मांग करते हुए कहा कि अगर किसी नेता ने कुछ भी गलत किया है तो पार्टी राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप नहीं करेगी।
इसबीच, कोलकाता की एक अदालत ने पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी को रविवार को एक दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। ईडी ने मुखर्जी को शनिवार को गिरफ्तार किया था।
मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत की प्रभारी, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नम्रता सिंह ने मुखर्जी को सोमवार को ईडी की अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है।
ईडी के वकीलों ने मुखर्जी की 14 दिन की हिरासत का अनुरोध किया है।
ईडी ने मामले की जांच के तहत राज्य के कई हिस्सों में 22 जुलाई को छापेमारी की थी और चटर्जी की कथित निकट सहयोगी व एक महिला के आवास से करोड़ों रुपये नकदी और अन्य सामान बरामद किये थे। हालांकि, पीटीआई- स्वतंत्र रूप से इन सूचनाओं की पुष्टि नहीं कर पाई है।
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